गुजरात उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म मामले में आसाराम की अस्थायी जमानत याचिका खारिज की

गुजरात उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म मामले में आसाराम की अस्थायी जमानत याचिका खारिज की

गुजरात उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म मामले में आसाराम की अस्थायी जमानत याचिका खारिज की
Modified Date: September 8, 2026 / 09:32 pm IST
Published Date: September 8, 2026 9:32 pm IST

अहमदाबाद, आठ सितंबर (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने 2013 के एक दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू की अस्थायी जमानत की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति गीता गोपी और न्यायमूर्ति एल. एस. पीरजादा की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस समय उसकी याचिका पर सुनवाई करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि उसे उच्चतम न्यायालय जाने की स्वतंत्रता दी जा चुकी है।

उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने कहा था कि अगर आसाराम की स्थिति बिगड़ती है तो वह उसके समक्ष याचिका दायर कर सकता है।

उच्चतम न्यायालय ने उसे 24 घंटे देखभाल करने वाला एक व्यक्ति उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया था। सजा पर रोक लगाने की उसकी याचिका उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

भाषा जोहेब माधव

माधव


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