फरीदाबाद (हरियाणा), 13 जनवरी (भाषा) शहर की एक अदालत ने 2021 के गांजा तस्करी के एक मामले में दो लोगों को 20 साल जेल की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा ने प्रत्येक दोषी पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इन दोषियों की पहचान उत्तर प्रदेश के कानपुर निवासी सुनील उर्फ अन्ना और बिहार के पटना निवासी मनीष कुमार के रूप में हुई है।
जिला विधि सेवा प्राधिकरण के बचाव पक्ष के अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि अगर जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं किया गया तो उन्हें दो साल की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।
मामले का विवरण देते हुए उन्होंने बताया कि 22 सितंबर 2021 को सेक्टर-85 स्थित अपराध शाखा के उपनिरीक्षक सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने संबंधित लोगों की कार से 58 किलोग्राम गांजा बरामद करने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी आंध्र प्रदेश से प्रतिबंधित सामान लाते थे और दिल्ली तथा फरीदाबाद के पल्ला इलाके में इसकी तस्करी करते थे।
इस मामले में फरीदाबाद के खेड़ी पुल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
अधिवक्ता गुप्ता ने कहा, ‘‘यह मामला तब से अदालत में लंबित था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने सोमवार को दोनों को 20 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।’’
भाषा यासिर नेत्रपाल
नेत्रपाल