Father Raped Minor Daughter: पिता ने अपनी ही बेटी से किया 12 साल रेप! दूर होने पर वीडियो काल पर गंदी डिमांड, कोर्ट ने वायुसेना कर्मी को सुनाई कठोर सजा

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Father raped Minor daughter: दरिंदे की विकृत मानसिकता इस कदर हावी थी कि बच्ची के दूर होने पर वह पीड़िता को वीडियो कॉल करके कपड़े उतारने के लिए मजबूर कर देता था।

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  • Publish Date - January 15, 2026 / 07:18 PM IST,
    Updated On - January 15, 2026 / 07:30 PM IST

Raipur Rape News. Image Source- IBC24

HIGHLIGHTS
  • 17 साल की उम्र तक करता रहा बेटी का रेप
  • कोर्ट ने विकृत कामुकता का मामला बताया
  • रायपुर थाने में मां की शिकायत पर एयरफोर्स कर्मी पिता पर मामला दर्ज

देहरादून : उत्तराखण्ड में अदालत ने अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बनाने वाले पिता को कठोर सजा सुनाई है। इस मामले में एयरफोर्स कर्मी पिता को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। ( Father raped minor daughter dehradun)  साथ ही दोषी पिता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने इसे विकृत कामुकता का मामला माना है।

इस दौरान अपनी टिप्पणी में कोर्ट ने कहा कि ऐसे कृत्य बच्चों के विकास के लिए बेहद हानिकारक हैं। ( father raped minor daughter dehradun)  जानकारी के अनुसार, दरिंदे ने अपनी बेटी को 5 साल की उम्र से शिकार बनाना शुरू किया और यह सिलसिला 17 साल की उम्र तक चलता रहा। दरिंदे की विकृत मानसिकता इस कदर हावी थी कि बच्ची के दूर होने पर वह पीड़िता को वीडियो कॉल करके कपड़े उतारने के लिए मजबूर कर देता था।

जिला अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़िता ने बताया कि जब वह उम्र में पांच साल की थी, तभी से पिता उसे डरा-धमकाकर गंदा कृत्य करता आ रहा है। उसने मथुरा, गुजरात और देहरादून में पोस्टिंग के दौरान कई बार रेप किया। ( father raped minor daughter dehradun) जब वह ड्यूटी पर बाहर होता तो वीडियो कॉल कर कपड़े उतारने के लिए मजबूर करता था। ऐसा न करने पर मारने पीटने की धमकी देता था। पीड़िता ने 17 वर्ष की उम्र में अपनी मां से यह बताई।

विशेष लोक अभियोजक अल्पना थापा ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 नवंबर 2023 को रायपुर थाने में मां की शिकायत पर एयरफोर्स कर्मी पिता पर मामला दर्ज हुआ था। ( father raped minor daughter dehradun) कोर्ट ने पीड़िता के बयानों के आधार पर बुधवार को दोषी पिता को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, राज्य सरकार को तीन लाख का मुआवजा पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।

कोर्ट ने विकृत कामुकता का मामला बताया

पिता के द्वारा बेटी से दुष्कर्म के मामले को अदालत ने विकृत कामुकता का मामला बताया है। यह समाज के लिए कलंक है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कृत्य बच्चों के विकास के लिए बेहद हानिप्रद हैं। मामले में बचाव पक्ष ने दलील दी कि मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर पर चोट के निशान नहीं थे और हाइमन इन्टैक्ट (सुरक्षित) था इसलिए रेप नहीं हुआ। अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया। ( father raped minor daughter dehradun) विशेष न्यायाधीश अर्चना सागर की कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की गवाही विश्वसनीय है। कोई भी बेटी अपने सगे पिता पर ऐसे गंभीर और झूठे आरोप नहीं लगाएगी। जैसे-जैसे पीड़िता बड़ी हुई, उसे अपने साथ हो रहे गलत काम का अहसास हुआ।

मां और बेटी की चुप्पी की ये थी बड़ी वजह

बताया जा रहा है कि पीड़िता के दो छोटे भाई हैं। इनमें से एक स्पेशल चाइल्ड (डाउन सिंड्रोम) है। दूसरे को ब्लड कैंसर है। ( father raped minor daughter dehradun) मां मारपीट और बेटी यौन उत्पीड़न पर केवल इसलिए चुप रही, क्योंकि बच्चों का इलाज और घर का खर्च पिता पर निर्भर था। 17 नवंबर 2023 को जब सब्र का बांध टूटा तो बेटी ने मां को सब सच बता दिया। जिससे इस मामले से पर्दा हट सका।

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