ईटानगर, छह मार्च (भाषा) अरुणाचल प्रदेश के केयी पन्योर जिले में बेकरी, होटल, रेस्तरां, रिसॉर्ट और होमस्टे सहित सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को तत्काल वैध एफएसएसएआई तथा व्यापार लाइसेंस प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
लाइसेंस प्राप्त नहीं किए जाने की स्थिति में उन्हें दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
इस संबंध में एक शासकीय आदेश बृहस्पतिवार को केयी पन्योर के प्रभारी उपायुक्त लिखा तेज्जी द्वारा जारी किया गया था।
आदेश में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31(1) के तहत भारत में प्रत्येक खाद्य व्यवसाय संचालक (एफबीओ) को परिचालन शुरू करने से पहले भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से वैध लाइसेंस या पंजीकरण प्राप्त करना होगा।
आदेश में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी से वैध लाइसेंस प्राप्त किए बगैर व्यापार करना भी अवैध है।
उपायुक्त ने खाद्य पदार्थों के संचालन करने वाले संगठनों को खाद्य पदार्थों को तैयार करने, भंडारण करने और बेचने में खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वालों को एफएसएसएआई अधिनियम और अन्य लागू कानूनों के तहत दंड का सामना करने की चेतावनी दी गई है।
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यासिर वैभव
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