NSE की पूर्व प्रबंध निदेशक चित्रा रामकृष्ण को 7 दिन की CBI हिरासत, को-लोकेशन घोटाले का मामला
दिल्ली की एक अदालत ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चित्रा रामकृष्ण को एनएसई को-लोकेशन घोटाला मामले में सात दिन की हिरासत में लेकर पूछताछ करने की सोमवार को अनुमति दे दी। Former NSE managing director Ramakrishna sent to seven-day CBI custody in court co-location case
chitra ramkishna
नयी दिल्ली, 7 मार्च ।NSE Ramakrishna in CBI custody : दिल्ली की एक अदालत ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चित्रा रामकृष्ण को एनएसई को-लोकेशन घोटाला मामले में सात दिन की हिरासत में लेकर पूछताछ करने की सोमवार को अनुमति दे दी।
विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने सीबीआई और आरोपियों की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। जांच एजेंसी ने उनसे पूछताछ के लिए 14 दिन की हिरासत की मांग की थी।
सीबीआई ने आरोपी को रविवार को गिरफ्तार किया था जब शनिवार को अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सीबीआई ने हाल में मामले में रामकृष्ण से पूछताछ की थी। इससे पहले आयकर विभाग ने मुंबई और चेन्नई में रामकृष्ण से जुड़े विभिन्न परिसरों पर छापेमारी की थी।
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एनएसई द्वारा प्रदान की जाने वाली को-लोकेशन सुविधा में, ब्रोकर अपने सर्वर को स्टॉक एक्सचेंज परिसर के भीतर रख सकते हैं जिससे उनकी बाजारों तक तेजी से पहुंच हो सके। यह आरोप लगाया गया है कि कुछ ब्रोकर ने अंदरूनी सूत्रों की मिलीभगत से एल्गोरिदम और को-लोकेशन सुविधा का दुरुपयोग करके अप्रत्याशित लाभ कमाया।

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