पूर्व दूरसंचार महाप्रबंधक, नालंदा टेलीकॉम सर्विस के मालिक को भ्रष्टाचार के लिए पांच वर्ष की सजा

पूर्व दूरसंचार महाप्रबंधक, नालंदा टेलीकॉम सर्विस के मालिक को भ्रष्टाचार के लिए पांच वर्ष की सजा

पूर्व दूरसंचार महाप्रबंधक, नालंदा टेलीकॉम सर्विस के मालिक को भ्रष्टाचार के लिए पांच वर्ष की सजा
Modified Date: September 20, 2023 / 08:24 pm IST
Published Date: September 20, 2023 8:24 pm IST

नयी दिल्ली, 20 सितंबर (भाषा) पटना की एक विशेष अदालत ने दोषपूर्ण ईपीबीटी कार्ड की मरम्मत के 27 साल पुराने एक अनुबंध में भ्रष्टाचार के लिए पूर्व महाप्रबंधक (दूरसंचार) बी बी राय, पूर्व दूरसंचार मंडल अभियंता रामपति चिखैयार और नालंदा टेलीकॉम सर्विस के मालिक परवेज अहमद को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह जानकारी अधिकारियों ने बुधवार को दी।

अधिकारियों ने बताया कि अदालत ने राय और चिखैयार पर छह-छह लाख रुपये और अहमद पर 16 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इन आरोपों की जांच के लिए 29 जनवरी, 1996 को इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी कि राय ने दूरसंचार विभाग, टेलीकॉम साउथ, गया में निदेशक (कार्यवाहक) के रूप में काम करते हुए दोषपूर्ण ईपीबीटी कार्ड की मरम्मत के लिए एक ठेका निर्धारित औपचारिकताओं का पालन किये बिना, नालंदा टेलीकॉम सर्विस को दिया था।

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सीबीआई प्रवक्ता ने यहां कहा, ‘जांच के बाद, 26 मार्च, 2002 को विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, पटना की अदालत में पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था, जिनमें वे तीन भी शामिल हैं जिन्हें अब दोषी ठहराया गया है या सजा सुनाई गई है।

सीबीआई प्रवक्ता ने कहा, ‘‘दो अन्य आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो गई जिनके खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था।’’

भाषा अमित नरेश

नरेश


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