संज्ञान न लेना ‘‘क्लीन चिट’’ नहीं, गांधी परिवार नेशनल हेराल्ड मामले में ‘पूरी तरह से’ आरोपी : भाजपा

संज्ञान न लेना ‘‘क्लीन चिट’’ नहीं, गांधी परिवार नेशनल हेराल्ड मामले में ‘पूरी तरह से’ आरोपी : भाजपा

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  • Publish Date - December 16, 2025 / 10:58 PM IST,
    Updated On - December 16, 2025 / 10:58 PM IST

नयी दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ ईडी के आरोप-पत्र का संज्ञान लेने से अदालत का इनकार उन्हें ‘‘क्लीन चिट’’ नहीं देती है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बताया कि सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और विश्वासघात का आरोप लगाया गया है और इससे ‘उत्पन्न प्राथमिक आपराधिक मामला’अब भी दिल्ली की अदालत में विचाराधीन है।

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पांच अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लगाए गए धनशोधन के आरोप का संज्ञान लेने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि एजेंसी की जांच एक निजी शिकायत से शुरू हुई थी, न कि प्राथमिकी से।

अदालत के आदेश का हवाला देते हुए कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि उसकी ‘‘अवैध कार्रवाई’’और ‘‘राजनीति से प्रेरित अभियोजन’’ पूरी तरह से उजागर हो गए हैं।

भाटिया ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा,‘‘संज्ञान न लेना क्लीन चिट नहीं है, कानून हैशटैग पर नहीं चलता।’’

भाजपा के प्रवक्ता एवं उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता भाटिया ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा, ‘‘संज्ञान न लेना प्रक्रियात्मक मामला है, गुण-दोष के आधार पर नहीं। आरोपी के पक्ष में कोई निष्कर्ष नहीं है।’’

भाटिया ने कहा कि अदालत ने गांधी परिवार और इस मामले में अन्य आरोपियों को ‘दोषमुक्त’ नहीं किया है।

उन्होंने दलील दी, ‘‘ प्राथमिकी पर संज्ञान नहीं लेना धनशोधन या एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की संपत्तियों के धोखाधड़ीपूर्ण अधिग्रहण के संबंध में ईडी के आरोपों की वैधता पर कोई फैसला नहीं है।’’

भाजपा प्रवक्ता ने बताया कि स्वामी द्वारा दायर एक याचिका से उत्पन्न प्राथमिक आपराधिक मामला, जिसमें धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और विश्वासघात का आरोप लगाया गया है, अब भी दिल्ली की अदालत में विचाराधीन है।’’

उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस मामले में जमानत दी गई है, बरी नहीं किया गया है।

भाटिया ने कहा, ‘‘उस मूल वाद में सोनिया और राहुल गांधी को तलब किया गया था और वे जमानत पर बाहर हैं। अदालत ने उन्हें इस मामले में बरी नहीं किया है।’’

भाजपा के एक अन्य राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भाटिया की बात को दोहराते हुए कहा कि गांधी परिवार इस मामले में ‘पूरी तरह से’ आरोपी है और उन्हें ‘‘किसी भी तरह से’’ कोई राहत नहीं दी गई है।

उन्होंने कहा कि अदालत का आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लिए कोई झटका नहीं है।

भाषा धीरज देवेंद्र

देवेंद्र