सामूहिक दुष्कर्म व उसे भट्टी में जलाने के मामला: पॉक्सो अदालत ने दो आरोपियों को दोषी माना

सामूहिक दुष्कर्म व उसे भट्टी में जलाने के मामला: पॉक्सो अदालत ने दो आरोपियों को दोषी माना

सामूहिक दुष्कर्म व उसे भट्टी में जलाने के मामला: पॉक्सो अदालत ने दो आरोपियों को दोषी माना
Modified Date: May 18, 2024 / 07:59 pm IST
Published Date: May 18, 2024 7:59 pm IST

जयपुर, 18 मई (भाषा) राजस्थान के भीलवाड़ा की एक पोक्सो अदालत ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसे कोयले की भट्टी में जलाने के मामले में दो आरोपियों को दोषी माना है। अदालत ने शनिवार को इस मामले में सात आरोपियों को बरी कर दिया।

विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह किशनावत ने बताया कि अदालत इस मामले में सजा सोमवार को सुनाएगी।

उन्होंने बताया कि अदालत ने इस मामले में साक्ष्य मिटाने के आरोपी सात लोगों को बरी कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ आगे अपील की जाएगी।

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उन्होंने कहा, ‘अदालत ने आरोपी कालू और कान्हा को नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या का दोषी माना है और जिन सात आरोपियों पर सबूत नष्ट करने का आरोप था, उन्हें बरी कर दिया है। इनमें तीन महिलाएं एवं चार पुरुष हैं।’

गत दो अगस्त को भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र में 14 साल की एक नाबालिग के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसे कोयला भट्टी में जला दिया गया था।

भाषा पृथ्वी रंजन

रंजन


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