गौतमबुद्ध नगर : पत्नी की डंडे से पीट-पीटकर हत्या करने के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

गौतमबुद्ध नगर : पत्नी की डंडे से पीट-पीटकर हत्या करने के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

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  • Publish Date - May 5, 2022 / 10:42 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:55 PM IST

नोएडा (उप्र), पांच मई (भाषा) गौतमबुद्ध नगर की एक अदालत ने पत्नी की डंडे से पीटकर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

गौतमबुद्ध नगर जिले के सहायक शासकीय अधिवक्ता रोहताश शर्मा ने बृहस्पतिवार को बताया कि रबूपुरा के मिर्जापुर गांव निवासी बसरुद्दीन को अपर जिला जज (प्रथम) वेद प्रकाश वर्मा की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

शर्मा ने बताया कि 19 सितंबर 2012 को रबूपुरा कोतवाली में अमन नीशा महिला की हत्या के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि आरोप था कि महिला की हत्या उसके पति बसरुद्दीन ने डंडे से पीटकर की है।

शर्मा ने बताया कि जांच में पुलिस ने यह तथ्य पेश किया कि लोहे के डंडे से महिला की पिटाई की गई थी।

उन्होंने बताया कि अदालत ने गवाह एवं साक्ष्यों के आधार पर बसरुद्दीन को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शर्मा ने बताया कि अदालत ने उस पर बीस हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है और राशि जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

भाषा सं. धीरज

धीरज