गोवा नाइटक्लब आग: अरपोरा सरपंच अयोग्य घोषित, पंचायत सचिव नौकरी से बर्खास्त

गोवा नाइटक्लब आग: अरपोरा सरपंच अयोग्य घोषित, पंचायत सचिव नौकरी से बर्खास्त

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  • Publish Date - January 1, 2026 / 12:37 AM IST,
    Updated On - January 1, 2026 / 12:37 AM IST

पणजी, 31 दिसंबर (भाषा) गोवा के दुर्भाग्यपूर्ण नाइट क्लब अग्निकांड की मजिस्ट्रेट जांच समिति की रिपोर्ट में दोषी पाये जाने पर अरपोरा-नागोवा गांव के सरपंच को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, और स्थानीय पंचायत के तत्कालीन सचिव को गोवा सरकार ने बुधवार को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

इस अग्निकांड में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई थी।

दो अलग-अलग आदेशों में, पंचायत निदेशक महादेव अरौंडेकर ने अरपोरा-नागोवा के सरपंच रोशन रेडकर को अयोग्य घोषित कर दिया और तत्कालीन पंचायत सचिव रघुवीर बागकर को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया।

दिन में पहले जारी की गई मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर, अरौंडेकर ने रेडकर के आचरण को ‘‘कर्तव्यों में लगातार लापरवाही’’ बताया।

गोवा पंचायती राज अधिनियम की धारा 50(5) के तहत पारित आदेश में कहा गया है, ‘‘जन भरोसे के उल्लंघन के परिणामस्वरूप एक बड़ी दुर्घटना हुई, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई।’’

इसमें कहा गया है कि रेडकर को पंचायत की सदस्यता से हटा दिया गया है और उन्हें पांच साल के लिए पंचायत में कोई भी पद धारण करने से रोक दिया गया है।

अरपोरा-नागोवा पंचायत के तत्कालीन सचिव रघुवीर बागकर को बर्खास्त करने के आदेश में कहा गया था कि जब विवादित नाइटक्लब को गिराने के आदेश के खिलाफ पंचायत निदेशालय में अपील की गई, तो (तत्कालीन) सचिव सुनवाई के दौरान गैर-हाजिर रहे, जिसके कारण गिराने के आदेश पर रोक लग गई।

भाषा रंजन संतोष

संतोष

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