Haryana PGT Computer Science Recruitment: युवाओं के लिए खुशखबरी, पीजीटी कंप्यूटर साइंस भर्ती के लिए हाई कोर्ट से मिली मंजूरी, मिलेगा नौकरी का सुनहरा मौका
Haryana PGT Computer Science Recruitment: युवाओं के लिए खुशखबरी, पीजीटी कंप्यूटर साइंस भर्ती के लिए हाई कोर्ट से मिली मंजूरी, मिलेगा नौकरी का सुनहरा मौका
Haryana PGT Computer Science Recruitment/ Image Credit: IBC24 File
- पीजीटी कंप्यूटर साइंस भर्ती के लिए हाई कोर्ट से मिली मंजूरी
- 2012 नियमों के तहत योग्य उम्मीदवार शामिल।
- अभ्यर्थी 27 मई से 2 जून तक आवेदन कर सकते हैं।
चंडीगढ़। Haryana PGT Computer Science Recruitment: पीजीटी (कंप्यूटर साइंस) विषय के अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद अब हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। पब्लिक सर्विस कमीशन ने दोबारा पोर्टल खोला है। जिस पर अभ्यर्थी 27 मई से 2 जून तक आवेदन कर सकते हैं। हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद उन हज़ारों युवाओं को राहत मिली है, जो पीजीटी भर्ती के विज्ञापनों के तहत आवेदन कर चुके थे। लेकिन याचिकाओं के चलते भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई थी।
बता दें कि, 24 जून साल 2023 को हरियाणा सरकार ने दो विज्ञापन जारी किए थे। जिसके तहत मेवात कैडर और हरियाणा राज्य कैडर में पीजीटी के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसमें स्नातक डिग्री (बीएससी/बीई/बीटेक आदि) को पर्याप्त माना गया था। इसमें पहले कई याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि, साल 2014 में योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा तय की गई न्यूनतम शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता के अनुरूप नहीं है।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में टीचर बनने के लिए छात्र को संबंधित विषय में कम से कर 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री और बीएड अनिवार्य है। ऐसे में स्नातक लोगों को ही पात्र मानना नियम के विरुध्द बताया गया। लेकिन हरियाणा सरकार ने होई कोर्ट को बताया कि, इस विषय में एनसीटीई से एक बार के लिए छूट मांगी थी। ऐसे में साल 2028 तक सभी चयनित उम्मीदवारों को बीएड की डिग्री प्राप्त करनी होगी।
Haryana PGT Computer Science Recruitment: वहीं कोर्ट ने 13 दिसंबर 2023 इस भर्ती पर रोक लगा दी थी। अब कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि, पहले एनसीटीई द्वारा दी गई छूट और उसके पत्र का ज़िक्र नहीं किया गया था। इसलिए अब कहा जा रहा है कि, जब तक मामले का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है तब तक भर्ती प्रक्रिया को रोका नहीं जाएगा। साथ ही वर्ष 2012 के नियमों के अनुसार जो भी अभ्यर्थी योग्य हैं, उन्हें चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाती है।

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