गोपाल राय ने गाजीपुर लैंडफिल में आग लगने की घटना पर पर्यावरण विभाग से रिपोर्ट मांगी |

गोपाल राय ने गाजीपुर लैंडफिल में आग लगने की घटना पर पर्यावरण विभाग से रिपोर्ट मांगी

गोपाल राय ने गाजीपुर लैंडफिल में आग लगने की घटना पर पर्यावरण विभाग से रिपोर्ट मांगी

:   Modified Date:  April 22, 2024 / 04:55 PM IST, Published Date : April 22, 2024/4:55 pm IST

(तस्वीरों के साथ)

नयी दिल्ली, 22 अप्रैल (भाषा) दिल्ली सरकार ने गाजीपुर ‘लैंडफिल’ (कचरा एकत्र करने की जगह) में लगी आग की वजहों और गर्मियों में ऐसे स्थानों पर आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए कार्य योजना पर अपने पर्यावरण विभाग से एक विस्तृत रिपोर्ट देने का सोमवार को निर्देश दिया।

दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय द्वारा जारी आदेश में पर्यावरण और वन विभाग के प्रधान सचिव को 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

आदेश में कहा गया है कि रविवार शाम को गाजीपुर लैंडफिल में भीषण आग लगने की घटना से आसपास के इलाकों में प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

पर्यावरण विभाग का प्रभार संभालने वाले राय ने निर्देश दिया कि रिपोर्ट में आग लगने और इससे निपटने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा उठाए तत्काल कदमों से जुड़े सभी पहलुओं का जिक्र होना चाहिए।

आदेश में कहा गया है, ‘‘पिछले कुछ वर्षों में आग लगने की ऐसी घटनाएं सामने आयी हैं और इन स्थलों का दौरा करने के बाद मैंने भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए हैं।’’

इसमें कहा गया है, ‘‘इसके बाद, विभाग ने ऐसी घटनाओं को रोकने तथा निपटने में शामिल विभिन्न एजेंसियों को कुछ निर्देश जारी किए हैं। सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा ऐसे दिशा निर्देशों के अनुपालन के संबंध में सभी संबंधित व्यक्तियों से एक रिपोर्ट एकत्र की जाए।’’

इसमें गर्मियों के मौसम के दौरान दिल्ली में सभी लैंडफिल स्थलों पर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए विभाग की कार्य योजना पर जानकारियां भी मांगी गयी है।

आदेश में कहा गया है, ‘‘इस बीच, लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता और खराब होने से रोकने के वास्ते आग पर काबू पाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाए।’’

दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के अनुसार, कचरे के विशाल पहाड़ से उत्पन्न गैस के कारण रविवार शाम ‘लैंडफिल’ में भीषण आग लग गई।

आग लगने के कुछ घंटों बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

पुलिस के अनुसार, गाजीपुर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) और 278 (माहौल को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाना) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

भाषा

दिल्ली के गाजीपुर ‘लैंडफिल’ (कचरा एकत्र करने की जगह) में लगी आग से निकलने वाले जहरीले धुएं की वजह से स्थानीय निवासियों ने सांस लेने में दिक्कत होने की शिकायत की और कूड़े के ढेर को लेकर नेताओं को कोसा।

पूर्वी दिल्ली में गाजीपुर ‘लैंडफिल साइट’ पर भीषण आग लगने के कुछ घंटों बाद सोमवार को भी वहां से धुएं का घना गुबार उठ रहा है।

गोला माधव

माधव

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)