नयी दिल्ली, 18 मार्च (भाषा) केंद्र ने बुधवार को संसद को बताया कि सरकार देश में एक सुरक्षित, जिम्मेदार और जवाबदेह ऑनलाइन गेमिंग प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि सरकार ने ‘ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम’ में नवाचार को बढ़ावा देने और ‘ऑनलाइन मनी गेम’ पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम, 2025 (गेमिंग अधिनियम) लागू किया है।
मंत्री ने कहा कि सरकार देश में एक सुरक्षित, जिम्मेदार और जवाबदेह ऑनलाइन गेमिंग प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुरुगन ने कहा कि गेमिंग अधिनियम पैसों से संबंधित सभी तरह के ऑनलाइन गेम को व्यापक रूप से प्रतिबंधित करता है। यह ऐसे खेलों के विज्ञापन एवं प्रचार के अलावा बैंकों या भुगतान प्रणालियों के माध्यम से संबंधित वित्तीय लेनदेन पर भी रोक लगाता है।
मंत्री ने एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ने ‘एनिमेशन’, ‘विजुअल इफेक्ट्स’, और ‘एक्सटेंडेड रियलिटी’ के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र ‘इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज’ को सहयोग देने के लिए कई वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी स्थापित की है।
मुरुगन ने कहा कि इन सहयोगों का उद्देश्य पाठ्यक्रम विकास, कौशल विकास कार्यक्रमों, इंटर्नशिप, अनुसंधान एवं विकास सहायता, छात्रवृत्ति और उद्योग मार्गदर्शन के माध्यम से ‘इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज’ को सहयोग देना है।
भाषा सुभाष अविनाश
अविनाश