अनलॉक 1 के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की मिली मंजूरी

अनलॉक 1 के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की मिली मंजूरी

अनलॉक 1 के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की मिली मंजूरी
Modified Date: November 29, 2022 / 07:51 pm IST
Published Date: May 30, 2020 4:32 pm IST

नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5.0 और अनलॉक 1 की घोषणा कर दी है। अब 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन 5.0 जारी रहेगा। हालांकि, लॉकडाउन तीन अलग-अलग फेज में खुलेगा, कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। लॉकडाउन के पांचवें चरण में होटल, रेस्टोरेंट, सैलून और धार्मिक स्थल को खोलने की अनुमति मिली है। वहीं, लोग अब एक राज्य से दूसरे राज्य भी जा सकेंगे, इसके लिए कर्फ्यू पास या किसी तरह की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी।

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गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक, लोग और सामानों के एक राज्य से दूसरे राज्य जाने को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के मूवमेंट के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। राज्यों को अगर कहीं लगता है तो वह पाबंदियां लगा सकते हैं, जिसकी जानकारी वह पहले से ही दे देंगे।

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लॉकडाउन 4.0 तक लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए डीएम से इजाजत लेनी पड़ती थी, अगर किसी को दूसरे राज्य जाना होता था तो उसे कर्फ्यू पास बनवाना होता था, हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़ों लोगों को इसमें छूट मिली थी। सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए, लोगों के आवागमन पर रात को कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि, कर्फ्यू अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगी।

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​गाइडलाइन इस प्रकार है देखिए —

– नए निर्देश 1 जून, 2020 से लागू होंगे और 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे।

– 24 मार्च, 2020 के बाद पूरे देश में सख्त लॉकडाउन लागू किया गया था। केवल जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी गई थी, अन्य सभी गतिविधियों पर पाबंदी थी।

– पहले प्रतिबंधित की गई सभी गतिविधियां अब चरणबद्ध तरीके से कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में खोली जाएंगी।

– पहले चरण में, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए एक SOP जारी करेगा।

– दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इजाजत के बाद स्कूल, कॉलेज खोले जाएंगे।

– पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। ये गतिविधियां हैं: अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल। सरकार तीसरे फेज में इसपर फैसला ले सकती है।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com