जयपुरः new guidelines for marriage ceremony राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। राज्य सरकार ने संक्रमण को रोकथाम के लिए लगाई गई नाइट कर्फ्यू को अब खत्म कर दिया है। इसके साथ ही शादी से लेकर हर समारोह में 100 लोगों की लिमिट को बढ़ाकर 250 कर दिया है। समारोह में सामाजिक दूरी, वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों के शामिल होने और स्क्रीनिंग के नियम की पालना करनी होगी। यह गाइडलाइन 5 फरवरी से लागू होगी।
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new guidelines for marriage ceremony राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा बृहस्पतिवार को जारी की गई कोविड़ अनुपालना की नई गाइडलाइन के अनुसार सभी धार्मिक स्थल अब आम लोगों के लिए खोले जा सकेंगे। इनमें फूल, माला, चादर सहित अन्य सामग्री ले जाने की अनुमति होगी। नई गाइडलाइन शुक्रवार से जारी होगी। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों को सरकारी कार्यालयों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
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नई गाइडलाइन के प्रावधान 5 फरवरी से लागू माने जाएंगे। हर तरह के सार्वजनिक समारोह, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक गतिविधि में 250 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। इस लिमिट से बैंड वालों को अलग रखा गया है। कुछ पाबंदियां जारी रहेंगी। राजस्थान में अब हर सप्ताह पाबंदियों में छूट दी जा रही है। 10 वीं से 12 वीं तक के स्कूल खोलने की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। नाइट कर्फ्यू खत्म होने से अब लोगों को रात भर आवाजाही की छूट रहेगी।