कोरोना, प्रदूषण पर सरकारें और सुप्रीम कोर्ट सख्त, इन राज्यों में पाबंदियां लागू

सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ज्यादा हानिकारक केमिकल से बने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है।

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  • Publish Date - October 31, 2021 / 03:14 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:49 PM IST

Supreme Court on corona and pollution

नई दिल्ली। कोरोना वायरस और प्रदूषण को लेकर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ज्यादा हानिकारक केमिकल से बने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना के फैलाव को लेकर अलर्ट किया है।

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मध्य प्रदेश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रदूषण के बड़े स्तर को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, कम प्रदूषण वाले शहरों में दो घंटों के लिए ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति है। एनजीटी ने क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 11.55 से लेकर रात 12.30 बजे तक करीब आधे घंटे पटाखे जलाने की छूट दी है।

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छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पटाखों के फोड़ने के लिए समय निर्धारित किया है। दिवाली और गुरुपर्व के दौरान रात 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति दी है। छठ पूजा पर यह समय अवधि सुबह 6 से सुबह 8 बजे और न्यू ईयर और क्रिसमस पर रात 11.55 से रात 12.30 तक होगी।

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दिल्ली पॉल्युशन कंट्रोल कमेटी ने पटाखे जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा 15 सितंबर को ही कर दी थी। इसके अलावा तमिलनाडु, असम, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक राज्यों ने नियमों को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए हैं।

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