Property Tax Rebate 2025: ऐसे मकान मालिकों को नहीं देना होगा बकाया टैक्स, विधानसभा सत्र शुरू होते ही बड़ा ऐलान, आम जनता को बड़ी राहत

Property Tax Rebate 2025: ऐसे मकान मालिकों को नहीं देना होगा बकाया टैक्स, विधानसभा सत्र शुरू होते ही बड़ा ऐलान, आम जनता को बड़ी राहत

  •  
  • Publish Date - February 24, 2025 / 12:06 PM IST,
    Updated On - February 24, 2025 / 12:08 PM IST

Property Tax Rebate 2025: ऐसे मकान मालिकों को नहीं देना होगा बकाया टैक्स / Image Source: Symbolic

HIGHLIGHTS
  • 100-500 गज के घरों का हाउस टैक्स इस वित्तीय वर्ष में 50% तक कम किया जाएगा
  • 2024-25 के वित्तीय वर्ष में पिछला टैक्स माफ किया जाएगा, अगर समय पर टैक्स भरा जाता है
  • 1300 अपार्टमेंट्स के लोगों को समय पर टैक्स भरने पर 25% की छूट मिलेगी

नई दिल्ली: Property Tax Rebate 2025 विधानसभा चुनाव मिली हार के बाद दिल्ली की शहर सरकार अब जनता को साधने के लिए नए पैंतरे अपना रही है। जहां एक ओर आम आदमी पार्टी ने अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया है तो वहीं आज आम आदमी पार्टी की ‘छोटी सरकार’ ने शहरवासियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। आप ने हाउस टैक्स (संपत्ति कर) में कई तरह की छूट दी है।

Read More: CM Sai On CG Budget 2025: छत्तीसगढ़ बजट में क्या होगा खास? सीएम साय ने खुद किया खुलासा, नए विस भवन को लेकर भी कही ये बात

Property Tax Rebate 2025 हाउस टैक्स में छूट दिए जाने के संबंध में जानकारी देते हुए पार्टी नेता दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिन लोगों के 100-500 से गज के मकान हैं, उनका चालू वित्त वर्ष में हाउस टैक्स हाफ हो जाएगा। रेजिडेंशियल इलाकों के लोगों का हाउस टैक्स पूरी तरह से माफ होगा और 1300 अपार्टमेंट के लोग अगर समय पर टैक्स भरते हैं तो उन्हें 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

Read More: Global Investors Summit 2025: ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पीएम मोदी ने बताई मध्यप्रदेश की खूबी, कहा- एमपी में हर वो संभावना जो…

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दुर्गेश पाठक ने आगे कहा कि ‘अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सभी पार्षदों ने यह निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनका पिछले 10-15 साल से हाउस टैक्स बकाया है। वो एक तरह से सिस्टम के तहत ब्लैकमेल हो रहे हैं। अधिकारी जाता है उन्हें ब्लैकमेल करता है। इससे जो पैसा मिलता है वो एमसीडी में न जाकर भ्रष्टाचार की तरफ चला जाता है। ऐसे में हमने एक बड़ा फैसला लिया है कि अगर आप पिछले एक साल का हाउस टैक्स अगर आप जमा करवा देते हैं तो हम आपका पिछला पुराना सभी टैक्स माफ कर देंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 का टैक्स जमा कराने पर पुराना टैक्स माफ कर दिया जाएगा।’

Read More: Global Investors Summit 2025: ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पीएम मोदी ने गिनाई डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां, कहा- अब नतीजे लाकर दिखाता है भारत 

पाठक ने आगे कहा कि ‘100 गज से कम घर वालों का 2025-26 में हाउस टैक्स पूरी तरह से माफ किया जाएगा। 100-500 गज के मकान वालों का हाउस टैक्स हाफ कर रहे हैं। बहुत सारे रेसिडेंशियल इलाके में जो दुकानें चल रही हैं, उनपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाए जाते हैं। उनको परेशान किया जाता है, उनका 2025-26 सेशन का हाउस टैक्स पूरी तरह से माफ कर रहे हैं। 1300 अपार्टमेंट्स वालों को हाउस टैक्स की किसी भी स्कीम का फायदा नहीं मिलता। इसलिए आप सरकार ने यह फैसला लिया है कि अपार्टमेंट के जो लोग समय पर हाउस टैक्स जमा करेंगे, उन्हें 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह बहुत बड़ा फैसला है। हम लोगों को हाउस टैक्स जमा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।’

Read More: Global Investors Summit 2025: पीएम मोदी ने भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का किया शुभारंभ, कहा- एमपी ईवी क्रांति के लीडिंग स्टेट में से एक

 

 

हाउस टैक्स में छूट कब तक मिलेगी?

हाउस टैक्स में दी जा रही छूट 2024-25 के वित्तीय वर्ष तक लागू रहेगी। इसके बाद कुछ नियम बदल सकते हैं, जैसे 100 गज से कम के घरों पर टैक्स पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा।

अगर मुझे पिछले साल का हाउस टैक्स बकाया है, तो क्या मैं माफी पा सकता हूँ?

हां, अगर आप पिछले एक साल का हाउस टैक्स 2024-25 के वित्तीय वर्ष में जमा करते हैं, तो आपका पिछला टैक्स माफ कर दिया जाएगा।

100-500 गज के घर वालों के लिए हाउस टैक्स में कितनी छूट मिलेगी?

100-500 गज के घरों का हाउस टैक्स इस वित्तीय वर्ष में आधा (50%) कर दिया जाएगा।

1300 अपार्टमेंट्स के लोगों को हाउस टैक्स पर छूट क्यों दी जा रही है?

1300 अपार्टमेंट्स के लोग समय पर टैक्स जमा करने पर 25 प्रतिशत की छूट प्राप्त करेंगे, क्योंकि उन्हें पहले किसी भी टैक्स स्कीम का लाभ नहीं मिलता था।

क्या रेसिडेंशियल इलाकों में दुकानदारों को भी छूट मिलेगी?

हां, रेसिडेंशियल इलाकों में जो दुकानें चल रही हैं, उनका हाउस टैक्स 2025-26 के सेशन से पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा।