Govt employees Pension and Gratuity will end, Modi Govt Changes Rules

सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, खत्म होगी पेंशन और ग्रेच्‍युटी, सरकार ने बदला न‍ियम!

सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, खत्म होगी पेंशन औप ग्रेच्‍युटी, Govt employees Pension and Gratuity will end, Modi Govt Changes Rules

Edited By :   Modified Date:  March 23, 2023 / 03:19 PM IST, Published Date : March 23, 2023/3:17 pm IST

नई दिल्लीः Govt employees Pension and Gratuity will end देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों जनवरी के महंगाई भत्‍ते के इतंजार में बैठे हैं। सरकार ने अभी तक इसकी घोषणा नहीं की है। इसी बीच सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सख्‍त चेतावनी भी जारी की है। इसे नजरअंदाज करना सरकारी कर्मचारियों को महंगा पड़ सकता है। इतना ही नहीं रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्‍युटी से भी हाथ धोना पड़ सकता है।

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Govt employees Pension and Gratuity will end दरअसल, सरकार ने प‍िछले द‍िनों सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल 2021 के तहत नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार की तरफ से सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के न‍ियम 8 में बदलाव किया गया। इसमें नए प्रावधान जोड़े गए। नोटिफिकेशन में कहा गया कि यद‍ि केंद्रीय कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाए जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्‍युटी और पेंशन रोक दी जाएगी।

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नियम को लेकर सख्‍ती

Govt employees Pension and Gratuity will end आपको बता दें केंद्र की तरफ से बदले गए न‍ियम की जानकारी सभी संबंधित प्राधिकरणों को भेज दी गई है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी साफ कर दिया गया है कि दोषी कर्मचारियों की जानकारी मिलने पर उनकी पेंशन और ग्रेच्‍युटी रोकने की कार्रवाई शुरू कर दी जाए। सरकार इस नियम को लेकर काफी सख्‍त द‍िखाई दे रही है।

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ये लोग करेंगे कार्रवाई

– ऐसे प्रेसिडेंट जो रिटायर्ड कर्मचारी के अप्‍वाइंटिंग अथॉरिटी में शामिल रहे हैं, उन्‍हें ग्रेच्‍युटी या पेंशन रोकने का अधिकार है।
– ऐसे सचिव जो संबंध‍ित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हों जिसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी की नियुक्ति की गई हो, उन्हें भी पेंशन और ग्रेच्‍युटी रोकने का अधिकार है।
– यद‍ि कोई कर्मचारी ऑडिट और अकाउंट विभाग से रिटायर हुआ है तो सीएजी को दोषी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद पेंशन और ग्रेच्‍युटी रोकने का अधिकार है।

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कैसे होगी कार्रवाई

– नियम के अनुसार, नौकरी के दौरान यद‍ि कर्मचारियों के खिलाफ कोई विभागीय या न्‍यायिक कार्रवाई हुई है तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को देना जरूरी होगा।
– यद‍ि कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद फिर से संव‍िदा पर नियुक्‍त हुआ है तो उस पर भी यही नियम लागू होंगे।
– कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन या ग्रेच्‍युटी प्राप्‍त कर चुका है। उसके बाद यद‍ि वह दोषी पाया जाता है तो पेंशन या ग्रेच्‍युटी की पूरी या आंशिक वसूली जा सकती है।