दुर्घटना में जान गंवाने वाले इंजीनियर के परिजनों को 1.63 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश
दुर्घटना में जान गंवाने वाले इंजीनियर के परिजनों को 1.63 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश
नयी दिल्ली, 28 दिसंबर (भाषा) दिल्ली के एक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने मई 2023 में हुई सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 37 वर्षीय इंजीनियर की पत्नी और मां को 1.63 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
इंजीनियर की कार को एक अन्य वाहन ने टक्कर मार दी थी।
पीठासीन अधिकारी रुचिका सिंगला मृत सौरभ गुप्ता की पत्नी और मां द्वारा दायर मुआवजे की याचिका पर सुनवाई कर रही थीं।
याचिका के अनुसार, यह दुर्घटना 10 मई 2023 को सुबह लगभग 5:30 बजे एक टोल प्लाजा के पास हुई, जब सौरभ गुप्ता और उनकी पत्नी अपनी कार से दिल्ली से हिमाचल प्रदेश जा रहे थे।
इसमें कहा गया है कि विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य कार ने दोहरी लेन वाली सड़क पर डिवाइडर को पार करके उनकी कार को सामने से टक्कर मार दी।
अधिकरण ने 18 दिसंबर के एक आदेश में कहा कि दुर्घटना लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने के कारण हुई थी। इसने उल्लेख किया कि गुप्ता को गंभीर चोटें आईं और बाद में ‘सेप्सिस’ के कारण उनकी मौत हो गई।
अधिकरण ने परिवार के सदस्यों को विभिन्न मदों के तहत 1.63 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया और कार का बीमा करने वाली कंपनी ‘चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड’ को मुआवजे की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया।
भाषा
शुभम दिलीप
दिलीप
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