दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कानून लाएगी सरकार

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कानून लाएगी सरकार

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कानून लाएगी सरकार
Modified Date: November 29, 2022 / 08:58 pm IST
Published Date: October 26, 2020 8:00 pm IST

नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार जल्द ही एक नया कानून लाएगी। पर्यावरण मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पर्यावरण सचिव आरपी गुप्ता ने पीटीआई-भाषा से कहा, ”नया कानून केवल दिल्ली और एनसीआर के लिए होगा। यह जल्द ही सामने आएगा। इसके जुर्माने संबंधी सूचना पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। यह नया कानून केवल दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए है। वायु कानून राष्ट्र के लिए है और यह जस का तस रहेगा।”

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के खराब होते स्तर को लेकर चिंता जताई थी और केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि वह प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नया कानून लाएगा और उसके समक्ष चार दिन के भीतर एक प्रस्ताव पेश करेगा। इसके बाद ही गुप्ता की यह प्रतिक्रिया सामने आई है।

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वहीं, सोमवार को भी लगातार चौथे दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक के तहत वायु गुणवत्ता का स्तर 353 रहा जो ‘बेहद खराब’ की श्रेणी में आता है।

भाषा शफीक वैभव

वैभव


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