सरकार का नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अधिसूचित करना पूरी तरह विचित्र: कांग्रेस

सरकार का नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अधिसूचित करना पूरी तरह विचित्र: कांग्रेस

सरकार का नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अधिसूचित करना पूरी तरह विचित्र: कांग्रेस
Modified Date: April 17, 2026 / 12:06 am IST
Published Date: April 17, 2026 12:06 am IST

नयी दिल्ली, 16 अप्रैल (भाषा) कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को सरकार द्वारा सितंबर 2023 में पारित ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को अधिसूचित किए जाने को ‘‘बिल्कुल विचित्र’’ बताया, और कहा कि यह तब किया गया जब इसमें संशोधनों पर चर्चा की जा रही है तथा कल लोकसभा में इस पर मतदान होना है।

अधिसूचना के अनुसार, संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा 16 अप्रैल, 2026 को वह तिथि घोषित करती है जिस दिन से उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

संबंधित अधिसूचना का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, ‘‘यह बिल्कुल विचित्र है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘सितंबर 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज से लागू हो गया है, जबकि इसमें संशोधनों पर बहस चल रही है और कल मतदान होगा। मैं पूरी तरह से हैरान हूं।’’

भाषा नेत्रपाल

नेत्रपाल


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