जीएसटी से जनता को थोड़ी राहत, इन चीजों पर घटा टैक्स

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जीएसटी से जनता को थोड़ी राहत, इन चीजों पर घटा टैक्स

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  • Publish Date - January 19, 2018 / 03:26 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:01 PM IST

जीएसटी काउंसिल की 25वीं बैठक में केंद्र सरकार ने 29 वस्तुओं और 53 सेवाओं पर GST घटाकर आम लोगों कोराहत दी है. तो वहीं टैक्स चोरी करने वालों पर शिकंजा कसा है. 

    

 

 

इन चीजों पर घटा टैक्स- 

सेकंड हैंड कार, बायो डीजल से चलने वाली बस, सिंचाई में काम आने वाली मशीनें, कीटनाशक, मेहंदी पाउडर, हथकरघा की बनी तमाम चीजें, वेलवेट का कपड़ा, हीरा और कीमती पत्थर शामिल है.पुरानी कार खरीदने पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है. बड़ी कार और एसयूवी भी अगर आप पुरानी खरीदते हैं, तो अब 28 प्रतिशत की बजाय आपको सिर्फ 18 प्रतिशत टैक्स देना होगा. हीरा और कीमती पत्थरों पर जीएसटी अब तीन प्रतिशत से घटाकर सिर्फ 0.25 प्रतिशत कर दिया गया है.

 

महंगा-

सिगरेट में लगने वाले फिल्टर रॉड पर अब GST 18% लगेगा

   

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

नयी दरें 25 जनवरी से प्रभावी होंगी. अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए परिषद ने इस विचार पर चर्चा की कि पंजीकृत इकाइयां जीएसटीआर 3 बी फॉर्म में जीएसटी रिटर्न दाखिल करना जारी रखें. पेट्रोल व डीजल तथा रियल इस्टेट कारोबार को जीएसटी के दायरे में लाने पर कोई फैसला नहीं हो पाया. 

 

 

 

वेब डेस्क, IBC24