गुजरात: महिला की हत्या का 34 साल पुराना मामला सुलझा, पति व देवर गिरफ्तार

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गुजरात: महिला की हत्या का 34 साल पुराना मामला सुलझा, पति व देवर गिरफ्तार

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  • Publish Date - May 9, 2026 / 06:23 PM IST,
    Updated On - May 9, 2026 / 06:23 PM IST

अहमदाबाद, नौ मई (भाषा) अहमदाबाद के एक घर के बरामदे से मिले कंकाल ने 1992 की उस खौफनाक हत्या का पर्दाफाश कर दिया, जिसमें एक महिला को मारकर घर के भीतर ही दफन कर दिया गया था। हड्डियों की डीएनए जांच के जरिए महिला की पहचान फरजाना दोशु राधनपुरी के रूप में होने के साथ ही पुलिस ने उसके पति और देवर को धर दबोचा। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि अपराध शाखा ने 1992 के इस सनसनीखेज हत्या मामले में शमशुद्दीन खेड़ावाला (61) और उसके भाई इकबाल (63) को गिरफ्तार किया है। राधनपुरी शमशुद्दीन की पत्नी थी।

उन्होंने बताया कि खुदाई में मिले कंकाल के डीएनए का मिलान राधनपुरी के भाई-बहनों से कराया गया, जिससे ही पहचान संभव हो पाई।

अधिकारी ने बताया कि आरोप है कि शमशुद्दीन ने अपने भाई और दो अन्य साथियों की मदद से फरजाना की हत्या कर उसे वटवा इलाके के कुतुब नगर स्थित एक मकान के बरामदे में गड्ढा खोदकर दफना दिया था।

एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 29 अप्रैल को मौके पर खुदाई कराई, जहां से जबड़े की हड्डी और दांत बरामद हुए। बाद में इन्हें बी.जे. मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग भेजा गया, ताकि मृतका की पहचान की जा सके।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ करते हुए महिला के परिवार को ढोलका तालुका में खोज निकाला, जहां उसके भाई लियाकत अली ने बताया कि फरजाना 35 साल से लापता थी।

उन्होंने बताया कि पहचान की पुष्टि के लिए हड्डियों के डीएनए का मिलान फरजाना की बहन मेहबूबा के रक्त के नमूने से कराया गया, जो पूरी तरह मेल खा गया।

पुलिस ने शमशुद्दीन और इकबाल के अलावा अब्दुल जावरावाला और शलियाबीबी पठान के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की है, हालांकि ये दोनों अब जीवित नहीं हैं।

प्राथमिकी के मुताबिक, शमशुद्दीन ने अपने भाई इकबाल, दोस्त अब्दुल जावरावाला और शालियाबीबी पठान के साथ मिलकर फरजाना की हत्या की और शव को बरामदे में गड्ढा खोदकर दफना दिया था, जिसे बाद में पूरी तरह सील कर दिया गया।

पुलिस ने बताया कि चारों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाना) और 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस उपायुक्त अजीत राजियन ने बताया कि गिरफ्तार दोनों भाइयों को शनिवार को अदालत में पेश किया जाएगा।

भाषा

खारी दिलीप

दिलीप