गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को दिया बड़ा झटका, कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की याचिका को किया खारिज

Gujarat High Court gave a big blow to Rahul Gandhi: राहुल गांधी की अपील पर आज गुजरात हाई कोर्ट अपना फैसला सुना दिया है।

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  • Publish Date - July 7, 2023 / 11:20 AM IST,
    Updated On - July 7, 2023 / 11:24 AM IST

Rahul Gandhi's statement on Ujjain Rape Case

Gujarat High Court gave a big blow to Rahul Gandhi : अहमदाबाद। मोदी सरनेम मानहानि केस में दो साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी की अपील पर आज गुजरात हाई कोर्ट अपना फैसला सुना दिया है। राहुल गांधी ने मानहानि के इस मामले में निचली कोर्ट से मिली सजा पर रोक लगाने की मांग के साथ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। मोदी सरनेम वाले बयान पर मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी की ओर से सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को भी खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना है।

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गुजरात हाईकोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है, उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। कोर्ट ने आगे कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं।

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हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी अब 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और न ही संसद सदस्य (सांसद) के रूप में अपनी स्थिति के निलंबन को रद्द करने की मांग नहीं कर पाएंगे। वह हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। राहुल की लोकसभा सदस्यता पहले ही जा चुकी है। राहुल गांधी की याचिका पर हाईकोर्ट ने पहले सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे।

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