death for raping stepdaughter multiple times: खेड़ा, 21 मार्च । गुजरात के खेड़ा जिले की एक अदालत ने मंगलवार को 28 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी सौतेली बेटी के साथ बार-बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के लिए मौत की सजा सुनाई।
नाडियाद शहर में विशेष पोक्सो न्यायाधीश पी.पी. पुरोहित ने उस व्यक्ति को मुआवजे के रूप में पीड़िता को दो लाख रुपये भी देने का आदेश दिया।
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भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत पिछले साल मार्च में उस व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने पांच महीने से अधिक समय तक 11 साल आठ महीने की लड़की के साथ बार-बार बलात्कार किया और उसे यौन उत्पीड़न के बारे में किसी को न बताने की धमकी दी। किशोरी के गर्भवती होने के बाद ही वारदात का खुलासा हुआ।
लोक अभियोजक गोपाल ठाकोर ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने अपराध साबित करने के लिए अदालत के समक्ष सबूत के तौर पर 12 गवाह और 44 दस्तावेज पेश किए।
ठाकोर ने कहा कि साक्ष्य और अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने व्यक्ति को समाज में एक मिसाल कायम करने और ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए मौत की सजा सुनाई।