गुजरात: सत्र अदालत ने हार्दिक के खिलाफ दर्ज दंगा भड़काने के मामले को वापस लेने की अनुमति दी |

गुजरात: सत्र अदालत ने हार्दिक के खिलाफ दर्ज दंगा भड़काने के मामले को वापस लेने की अनुमति दी

गुजरात: सत्र अदालत ने हार्दिक के खिलाफ दर्ज दंगा भड़काने के मामले को वापस लेने की अनुमति दी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:58 PM IST, Published Date : May 9, 2022/7:49 pm IST

अहमदाबाद, नौ मई (भाषा) शहर की एक सत्र अदालत ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ दर्ज दंगा भड़काने और अनधिकृत रूप से प्रवेश करने के एक मामले को गुजरात सरकार की एक याचिका पर सोमवार को वापस लेने की अनुमति दे दी।

कांग्रेस की गुजरात इकाई के कार्यवाहक अध्यक्ष पटेल और 20 अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज 2017 के मामले को वापस लेने की राज्य सरकार की अर्जी को 25 अप्रैल को महानगर अदालत ने खारिज कर दिया था जिसके बाद सरकार ने सत्र अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत रावल ने सरकार की याचिका को विचारार्थ स्वीकार किया और कहा कि मामला इतना गंभीर नहीं है कि कोई अदालत इसे वापस लेने से इनकार करे। उन्होंने कहा कि अदालत ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन से जुड़े ऐसे अनेक मामलों की वापसी की अनुमति दी है।

राज्य सरकार ने हाल में कहा था कि उसने आरक्षण के लिए आंदोलन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की है।

पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के संयोजक रहे हार्दिक पटेल और 20 अन्य लोगों के खिलाफ मार्च 2017 में तत्कालीन भाजपा पार्षद परेश पटेल के वस्त्रल स्थित आवास के बाहर कथित तौर पर अव्यवस्था फैलाने के मामले में यहां रमोल थाने में मामला दर्ज किया गया था।

उन पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147 (दंगा भड़काने), 142, 143, 149 (गैरकानूनी रूप से जमा होना), 435 (नुकसान पहुंचाने की मंशा से आग या विस्फोटक तत्वों का इस्तेमाल करने से संबंधित), 452 और 120 के तहत मामले दर्ज किये गये थे।

भाषा वैभव उमा

उमा

 

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