गुरुग्राम, 25 जून (भाषा) गुरुग्राम में जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) विभाग (डीटीपीई) ने डीएलएफ फेज-एक से पांच तक स्थित पीजी, गेस्ट हाउस, होटल और हॉस्टल में रह रहे किरायेदारों तथा अन्य निवासियों को 30 जून तक परिसर खाली करने का नोटिस जारी किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के बाद ऐसे सभी परिसरों को सील कर दिया जाएगा और इसके कारण होने वाली किसी भी असुविधा या नुकसान के लिए संबंधित निवासी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
डीटीपीई ने बुधवार को डीएलएफ फेज-एक से फेज-पांच के विभिन्न परिसरों पर नोटिस चस्पा किए। इनमें वहां रह रहे लोगों को अपने कमरे खाली करने और सामान हटा लेने का अंतिम निर्देश दिया गया है और चेतावनी दी गई है कि 30 जून के बाद किसी प्रकार की अतिरिक्त मोहलत नहीं दी जाएगी।
सार्वजनिक सूचना के अनुसार, यह परामर्श उन सभी लोगों पर लागू होगा जो पीजी आवास, गेस्ट हाउस, होटल, छात्रावास, को-लिविंग सुविधाओं में रह रहे हैं या ऐसे अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जो आवासीय भूखंडों पर संचालित हो रहे हैं।
नोटिस में कहा गया है, “यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में आवासीय भूखंडों का उपयोग स्वीकृत नियमों, भवन योजनाओं और लागू विकास नियंत्रण मानदंडों का उल्लंघन करते हुए व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। ऐसे कई परिसरों को पहले ही सील किया जा चुका है।”
गुरुग्राम प्रशासन डीएलएफ क्षेत्र में अवैध व्यावसायिक परिसरों, पीजी और अनधिकृत आवासीय इकाइयों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चला रहा है। इस कार्रवाई के कारण सैकड़ों किरायेदारों को वैकल्पिक आवास की तलाश करनी पड़ रही है।
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खारी नरेश
नरेश