Gyanvapi Masjid Survey : ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वे शुरू, इस दिन कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी ASI की टीम

Gyanvapi Masjid Survey : वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश के बाद आज से ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वे शुरू हो गया है।

Gyanvapi Masjid Survey : ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वे शुरू, इस दिन कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी ASI की टीम

Gyanvapi ASI Survey

Modified Date: July 24, 2023 / 07:13 am IST
Published Date: July 24, 2023 7:13 am IST

वाराणसी : Gyanvapi Masjid Survey : वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश के बाद आज से ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वे शुरू हो गया है। वजूखाने को छोड़कर बाकी पूरे परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा सर्वे किया जा रहा है। इसके बाद 4 अगस्त तक एएसआई की टीम अपना सर्वे रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। हालांकि सर्वे के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए व्यवस्था पहले से ही पूरी कर ली गई है। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने वाली टीम रविवार रात को ही वाराणसी पहुंच गई थी और कमिश्नर के साथ बैठक का एक दौर भी पूरा हो चुका है।

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सर्वे को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष

Gyanvapi Masjid Survey :  वहीं इस सर्वे को रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका दायर कर मांग की गई है कि ये सर्वे तुरंत रुकना चाहिए। बताया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका पर भी आज ही सुनवाई होगी। बता दें कि बीते शुक्रवार को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे को अनुमति दे दी थी। लेकिन स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिस वजूखाने वाले इलाकों को सील करने को कहा गया है, वहां पर कोई सर्वे नहीं होगा। ऐसे में बाकी जगहों का सर्वे आज सुबह 7 बजे शुरू गया है।

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महिलाओं ने की थी पूजा के अधिकार की मांग

Gyanvapi Masjid Survey :  दरअसल, हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी वाली जगह पर पहले एक मंदिर था, लेकिन 17वीं शताब्दी में उसे मुगल शासक औरंगजेब ने ध्वस्त करवा दिया था। बीते अगस्त 2021 में पांच महिलाओं ने स्थानीय अदालत में एक याचिका दायर की थी, जिसमें मस्जिद परिसर के अंदर स्थित मां श्रृंगार गौरी स्थल पर नियमित पूजा के अधिकार की मांग की गई थी। अप्रैल 2022 में दिवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दिया था।

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