प्रयागराज, पांच दिसंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की पुनरीक्षण याचिका पर अगली सुनवाई मंगलवार को करेगा। अंजुमन इंतेजामिया ने वाराणसी की अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें पांच हिंदू महिलाओं के वाद की पोषणीयता को लेकर उसकी आपत्ति खारिज कर दी गई है।
इन पांच महिलाओं ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की नियमित पूजा-अर्चना की अनुमति मांगी है।
पूर्व निर्धारित तिथि के मुताबिक, सोमवार को इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। हालांकि थोड़ी देर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने इस मामले में आगे की सुनवाई छह दिसंबर मंगलवार को करने का निर्देश दिया।
वाराणसी के जिला जज 12 सितंबर को ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति- अंजुमन इंतेजामिया की अर्जी खारिज कर दी थी जो सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत पांच हिंदू महिलाओं द्वारा दायर वाद की पोषणीयता को चुनौती देते हुए दाखिल की गई थी।
अंजुमन इंतेजामिया की अर्जी खारिज करते हुए वाराणसी के जिला जज ने कहा था कि इन पांच महिलाओं का वाद पूजा स्थल अधिनियम, 1991, वक्फ अधिनियम, 1995 और यूपी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983 से बाधित नहीं होता।
भाषा राजेंद्र अर्पणा
अर्पणा
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