गूंगी बहरी लड़की से हैवानियत, पड़ोसी युवक ने हाथ पैर बांधकर किया दुष्कर्म, मां ने भी दिया साथ

गूंगी बहरी लड़की से हैवानियत, पड़ोसी युवक ने हाथ पैर बांधकर किया दुष्कर्म, मां ने भी दिया साथ Harassment to a deaf deaf girl

गूंगी बहरी लड़की से हैवानियत, पड़ोसी युवक ने हाथ पैर बांधकर किया दुष्कर्म, मां ने भी दिया साथ

young man raped:

Modified Date: November 29, 2022 / 07:46 pm IST
Published Date: July 22, 2022 4:49 pm IST

Young man raped: उत्तरप्रदेश। सुलतानपुर जिला फास्ट ट्रैक कोर्ट की ओर से गूंगी-बहरी युवती को हवस का शिकार बनाने के मामले में पिछले कई सालों से चल रही सुनवाई को पूरा कर लिया गया। जिसमें आरोपी को दोषी करार दिया। फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश अभिषेक सिन्हा ने दोषी को 14 वर्ष के कारावास एवं 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साल 2016 में दर्ज हुए इस केस में आरोपी को रेप केस में और उसकी मां को सबूत मिटाने के मामले में सज़ा सुनाई गई। लेकिन माँ को किसी प्रकार से दोषी नहीं पाया गया। इसलिए उसे रिहा कर दिया गया है।

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young man raped: मामला उत्तरप्रदेश के अमेठी जिले का है। जहां एक गूंगी-बहरी युवती के भाई ने अमेठी थाने में इसी थाना क्षेत्र स्थित के एक गाँव के रहने वाले आरोपी सुहेश व उसकी माँ के खिलाफ 11 फरवरी 2016 को मुकदमा दर्ज कराया गया। आरोप के मुताबिक घटना के दिन उसकी गूंगी-बहरी बहन घास छीलने गई थी, तभी पास के मकान में सुहेश ने सांप निकलने का बहाना बताकर उसे खुरपी देने का इशारा किया। खुरपी देने पीड़िता आई तो महेश ने उसे बहाने से कमरे में बुला लिया और उसे कमरे में बन्द कर दिया। महेश ने पीड़िता के हाथ-पैर बांधकर जबरन दुष्कर्म किया।

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young man raped:  आस-पास मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी मिलने पर दरवाजा खुलवाने का बहुत प्रयास किया लेकिन महेश ने दरवाजा नही खोला, भीड़ ने किसी तरीके से दरवाजा खोला तो अंदर पीड़िता के हाथ-पैर बंधे मिले। आरोप के मुताबिक पकड़े जाने के बाद महेश व मौके पर पहुँची उसकी मां ने धमकी दी कि उनका कोई कुछ नहीं कर पायेगा। इस मामले में पीड़िता के भाई की तहरीर पर मां-बेटे के खिलाफ अमेठी कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ और दोनों के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल हुआ।

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young man raped:  एफटीसी जज अभिषेक सिन्हा की अदालत ने उभय पक्षो को सुनने के पश्चात मामले में आरोपी बनी महेश की मां को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया है,वहीं आरोपी महेश को दोषी ठहराते हुए 14 वर्ष के कारावास एवं 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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