Last date to pay property tax extended in haryana: चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को कहा कि शहरों में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2022 से बढ़ाकर 31 जनवरी, 2023 कर दी गई है। संपत्ति कर 31 दिसंबर तक जमा करने पर पूरा ब्याज माफ होगा, जबकि 31 जनवरी तक जमा करने पर 50 फीसदी की छूट मिलेगी।
Last date to pay property tax extended in haryana: विधानसभा के तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में पेश किए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के बाद खट्टर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार शहरी सीमा के बाहर अवैध रूप से विकसित कॉलोनी को नियमित करने का रास्ता भी तलाश रही है और इसके लिए नियमों में संशोधन किया जा रहा है।
Last date to pay property tax extended in haryana: शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि सरकार द्वारा नागरिकों के हित में एक नयी संपत्ति आईडी (पहचान) बनाने का निर्णय लेने के बाद, राज्य में संपत्तियों की संख्या में 33 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।
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