हरियाणा में 23 अगस्त तक लॉकडाउन विस्तार, दुकानों के खुलने के समय पर लगा प्रतिबंध हटा

हरियाणा में 23 अगस्त तक लॉकडाउन विस्तार, दुकानों के खुलने के समय पर लगा प्रतिबंध हटा

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  • Publish Date - August 8, 2021 / 12:24 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:49 PM IST

Haryana lockdown News 2021

चंडीगढ़, आठ अगस्त (भाषा) हरियाणा सरकार ने रेस्तरां, मॉल, दुकानें तथा ऐसे अन्य प्रतिष्ठानों को खोलने के समय पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को रविवार को हटा लिया और इसके साथ ही लॉकडाउन की अवधि को एक पखवाड़े के लिए 23 अगस्त तक बढ़ा दिया।

Haryana lockdown News 2021 : मुख्य सचिव विजय वर्धन ने एक आदेश में कहा कि नए दिशा निर्देश सोमवार को सुबह पांच बजे से प्रभावी होंगे। आदेश में कहा गया कि मास्क के बिना लोगों को सार्वजनिक या निजी परिवहन में चढ़ने की अनुमति नहीं होगी और उन्हें किसी भी सरकारी या निजी प्रतिष्ठान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत जारी आदेश में कहा गया, “राज्य में बिना मास्क के कोई भी सेवा नहीं दिए जाने की नीति का कड़ाई से पालन किया जाएगा।” आदेश में कहा गया कि कोविड के प्रभावी प्रबंधन के लिए पांच स्तरीय रणनीति पर निरंतर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आदेश में कहा गया कि जरूरत पड़ने पर उपायुक्त धारा 144 लागू कर सकते हैं।

आदेश में कहा गया, “हरियाणा में नौ अगस्त (सुबह पांच बजे से) 23 अगस्त (सुबह पांच) बजे तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को अगले एक पखवाड़े के लिए विस्तार दे दिया गया है।” आदेश के अनुसार, दुकानों, बार, रेस्तरां, मॉल के खुलने पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिया गया है।

भाषा यश नरेश

नरेश

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