Sandeep Singh sexual harassment case: पूर्व खेल मंत्री की चार्जशीट में हुए चौंकाने वाले खुलासे, प्रोफेशनल से कहीं आगे थे महिला कोच से रिश्ते…

Sandeep Singh sexual harassment case with junior coach जूनियर महिला कोच से छेड़छाड़ मामले में राज्य मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

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  • Publish Date - September 6, 2023 / 11:51 AM IST,
    Updated On - September 6, 2023 / 11:51 AM IST

Sandeep Singh sexual harassment case: चंडीगढ़। हरियाणा में जूनियर महिला कोच से छेड़छाड़ मामले में राज्य मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुलिस के पास उनके खिलाफ अहम सबूत हैं, जिनका खुलासा चार्जशीट से हुआ है। चार्जशीट में एक बात स्पष्ट है कि संदीप ने SIT को जो बयान दिए, उनमें कई बातें मेल नहीं खा रहीं। मंत्री ने पुलिस को कहा था कि पीड़िता से उनके पर्सनल रिलेशन नहीं थे, जांच में सामने आया है कि उनके बीच रिश्ते प्रोफेशनल रिलेशन से कहीं आगे थे।

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रिश्ते प्रोफेशनल रिलेशन से कहीं आगे थे: पीड़िता

मंत्री ने पुलिस को कहा था कि पीड़िता केवल 15 मिनट के लिए उनके मेन ऑफिस के केबिन में मिली थी। पुलिस ने पीड़िता को क्राइम सीन रीक्रिएशन के लिए मंत्री के घर बुलाया तो उसने मंत्री के मेन ऑफिस, साइड रूम, बेडरूम, बाथरूम आदि की लोकेशन सही-सही बता दी। चार्जशीट के अनुसार, मंत्री ने पुलिस को बताया था कि उसके पीड़िता के साथ कोई पर्सनल रिलेशन नहीं थे। जांच से ये बात साबित हुई है कि उनके बीच रिश्ते प्रोफेशनल रिलेशन से कहीं आगे थे।

रिपोर्ट में बताया गया है कि मामले के बाद मंत्री ने पुलिस को कहा था कि पीड़िता केवल उनके मेन ऑफिस के कैबिन में ही उनसे मिली थी, वह भी केवल 15 मिनट के लिए। जबकि पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा था कि संदीप सिंह उसे एक कमरे में ले गए, जहां उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ की गई थी। इससे पहले वह उनके घर के वॉशरूम में भी गई थी।

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चार्जशीट में कहा गया है कि इससे स्पष्ट हो गया कि वह मंत्री के घर पहुंची थी और वहां उससे छेड़छाड़ हुई जबकि मंत्री ने बयानों में झूठ बोला। चार्जशीट में मंत्री संदीप सिंह ने पुलिस को बयान दिए कि पीड़िता उनसे अप्वॉइंटमेंट लेकर मिलने आई थी। जबकि जांच में मंत्री ने कबूल किया कि पीड़िता ने अप्वॉइंटमेंट सोशल मीडिया के जरिए ली थी।

चार्जशीट पर कोर्ट में 16 को सुनवाई

Sandeep Singh sexual harassment case: चार्जशीट पर 16 सितंबर को सुनवाई होगी। केस में आरोप तय किए जाने को लेकर बहस होगी। महिला कोच के एडवोकेट दीपांशु बंसल ने कहा है कि चार्जशीट में रेप के प्रयास की धारा 376/511 पुलिस ने नहीं लगाई है, उसे जोड़ने को कोर्ट से अपील करेंगे।

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