Samvida Employees Extra Leave Order: संविदा कर्मचारियों को सरकार की सौगात.. हर महीने मिलेगी 2 दिनों की अतिरिक्त छुट्टियां, मुख्य सचिव का आदेश जारी

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हरियाणा सरकार ने महिला अनुबंध कर्मचारियों को अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश प्रदान किए

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  • Publish Date - July 4, 2025 / 10:22 PM IST,
    Updated On - July 5, 2025 / 04:01 PM IST

Contract employees will get 2 days extra leave every month || Image- News Bytes File

HIGHLIGHTS
  • 🔹 महिला अनुबंध कर्मचारियों को अब हर माह 2 अतिरिक्त छुट्टियाँ
  • 🔹 एचकेआरएनएल के तहत नियुक्त महिलाएँ भी होंगी लाभान्वित
  • 🔹 एचकेआरएनएल के तहत नियुक्त महिलाएँ भी होंगी लाभान्वित

Contract employees will get 2 days extra leave every month: चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को अपनी महिला अनुबंध कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश नीति में बदलाव की घोषणा की, जिसके तहत अब उन्हें प्रति माह दो दिन की अतिरिक्त छुट्टी मिलेगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि अब महिला अनुबंधित कर्मचारियों को हर महीने दो अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टियां मिलेंगी, लेकिन यह कुल मिलाकर साल में अधिकतम 22 दिन ही हो सकती हैं, जो पहले की 10 दिनों की सीमा से दोगुनी से भी अधिक है। इनमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएनएल) के ज़रिए नियुक्त महिला कर्मचारी भी शामिल हैं।

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उल्लेखनीय है कि एचकेआरएनएल हरियाणा में सभी सरकारी संस्थाओं को अनुबंधित कर्मचारी उपलब्ध कराता है।

Contract employees will get 2 days extra leave every month: एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह नया प्रावधान प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले मौजूदा 10 दिनों के चिकित्सा अवकाश के अतिरिक्त है। यह संशोधन ‘आउटसोर्सिंग नीति भाग-2’ के अंतर्गत कार्यरत सभी महिला अनुबंध कर्मचारियों तथा एचकेआरएनएल के माध्यम से नियोजित कर्मचारियों पर लागू होगा।

❓ प्रश्न 1: यह अतिरिक्त छुट्टियाँ किन कर्मचारियों को मिलेंगी?

✅ उत्तर: यह सुविधा हरियाणा सरकार की आउटसोर्सिंग नीति भाग-2 के अंतर्गत कार्यरत सभी महिला अनुबंध कर्मचारियों को दी जाएगी, जिनमें एचकेआरएनएल (हरियाणा कौशल रोजगार निगम) के माध्यम से नियुक्त महिलाएँ भी शामिल हैं।

❓ प्रश्न 2: प्रत्येक महीने मिलने वाली छुट्टियों की सीमा क्या है?

✅ उत्तर: महिला अनुबंध कर्मचारियों को प्रति माह 2 अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टियाँ मिलेंगी, लेकिन यह साल में अधिकतम 22 दिन तक सीमित होंगी।

❓ प्रश्न 3: क्या यह अतिरिक्त छुट्टियाँ चिकित्सा अवकाश (Medical Leave) में शामिल होंगी?

✅ उत्तर: नहीं, यह नया प्रावधान चिकित्सा अवकाश से अलग है। मौजूदा 10 दिनों की वार्षिक मेडिकल लीव के अतिरिक्त ये 2 दिन प्रति माह की आकस्मिक छुट्टियाँ दी जाएँगी।