हरियाणा सरकार ने फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों की शूटिंग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की

हरियाणा सरकार ने फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों की शूटिंग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की

हरियाणा सरकार ने फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों की शूटिंग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की
Modified Date: November 29, 2022 / 08:22 pm IST
Published Date: September 3, 2020 11:51 am IST

चंडीगढ़, तीन सितंबर (भाषा) हरियाणा सरकार ने राज्य में फिल्मों की शूटिंग बहाल करने के लिए बृहस्पतिवार को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और दिशा निर्देश जारी किए। इसके तहत कैमरे के सामने अभिनय करने वाले कलाकारों को छोड़कर शाटिंग में शामिल अन्य सदस्यों को मास्क पहनना होगा और सामाजिक दूरी के नियम पर अमल करना होगा।

दिशा निर्देशों के अनुसार शूटिंग का समय कम से कम रखना होगा और एक स्थान पर पचास से अधिक लोगों को काम करने की अनुमति नहीं होगी।

गृह विभाग के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, “शूटिंग के स्थान का चयन निषिद्ध क्षेत्रों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। केवल सुरक्षित क्षेत्रों में ही शूटिंग करने की अनुमति दी जाएगी।”

केंद्र सरकार द्वारा फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों की शूटिंग बहाल करने के संबंध में पिछले महीने एसओपी की घोषणा किए जाने के बाद दिशा निर्देश जारी किए गए।

प्रवक्ता ने कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर फिल्मों की शूटिंग की अनुमति लेने संबंधी आवेदन एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दिए जा सकते हैं और उन पर सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक द्वारा प्रारंभिक मंजूरी दी जाएगी।

भाषा यश पवनेश

पवनेश


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