हरियणा : युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा |

हरियणा : युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा

हरियणा : युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा

:   Modified Date:  November 16, 2023 / 06:13 PM IST, Published Date : November 16, 2023/6:13 pm IST

जींद (हरियाणा), 16 नवंबर (भाषा) हरियाणा के जींद में एक अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई और तीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही अदालत ने जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद का भी आदेश दिया।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) डॉ. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उससे दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।

मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला ने 14 नवंबर 2021 को पुलिस में शिकायत दी थी कि 12 नवंबर को उसकी 17 वर्षीय बेटी घर से लापता हो गई, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की।

महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उसके पड़ोसी के रिश्तेदार और कुरड़ गांव का रहने वाला पंकज ने उनकी बेटी का अपहरण किया है।

सिविल लाइन थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर पंकज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की अपहरण और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए युवती को बरामद कर आरोपी पंकज को गिरफ्तार कर लिया।

भाषा पवनेश जितेंद्र

जितेंद्र

 

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