सोनीपत (हरियाणा), 12 जनवरी (भाषा) सोनीपत की एक अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है।
वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने बृहस्पतिवार को बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
कुमार ने बताया कि दोषी अरुण ने एक अक्टूबर, 2021 को सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया था। साथ ही उसे धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे व उसके घर वालों को मार देगा।
भाषा सं शफीक
शफीक