उच्च न्यायालय विधायक को ‘अवैध’ हिरासत में रखने संबंधी आप की याचिका पर सुनवाई को सहमत

उच्च न्यायालय विधायक को ‘अवैध’ हिरासत में रखने संबंधी आप की याचिका पर सुनवाई को सहमत

उच्च न्यायालय विधायक को ‘अवैध’ हिरासत में रखने संबंधी आप की याचिका पर सुनवाई को सहमत
Modified Date: August 18, 2026 / 04:05 pm IST
Published Date: August 18, 2026 4:05 pm IST

नयी दिल्ली, 18 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय आज उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक सफाई कर्मचारी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन करने के बाद आप विधायक कुलदीप कुमार को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ के सामने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया।

वकील ने कहा, ‘‘कल वह (विधायक) इलाके में एक सफाई कर्मचारी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे और मुआवज़े की मांग कर रहे थे। आज सुबह उन्हें हिरासत में ले लिया गया।’’

पीठ आज इस मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई।

सोमवार को दिल्ली के सैकड़ों सफाई कर्मचारियों और ‘ऑटो-टिपर’ चालकों ने कल्याणपुरी में ड्यूटी पर तैनात एक सफाई कर्मचारी की हत्या के विरोध में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में प्रदर्शन किया।

नगर निगम या स्थानीय निकायों द्वारा घर-घर से कचरा इकट्ठा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तीन पहिया या छोटे चार पहिया वाहनों को ‘ऑटो टिपर’ कहा जाता है।

उन्होंने एक करोड़ रुपये के मुआवज़े और परिवार के एक सदस्य के लिए पक्की सरकारी नौकरी की मांग की।

मृतक अनिल दिल्ली नगर निगम द्वारा एक निजी कंपनी के जरिए अनुबंध पर काम पर रखे गए सफ़ाईकर्मी थे। आरोप है कि रविवार सुबह कल्याणपुरी में कूड़ा इकट्ठा करते समय उन्हें चाकू मार दिया गया।

भाषा नेत्रपाल दिलीप

दिलीप


लेखक के बारे में