उच्च न्यायालय ने एसएससी भर्ती नियमों, अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर करने की अनुमति दी

उच्च न्यायालय ने एसएससी भर्ती नियमों, अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर करने की अनुमति दी

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Modified Date: June 3, 2025 / 06:02 PM IST
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Published Date: June 3, 2025 6:02 pm IST

कोलकाता, तीन जून (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में राज्य के स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा 44,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के नियमों और अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर करने की अनुमति दे दी।

उम्मीदवार होने का दावा करने वाले याचिकाकर्ताओं ने अवकाशकालीन पीठ के समक्ष कहा कि नियम और अधिसूचना उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं, जिसने 2016 की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के आधार पर राज्य में 25,000 से अधिक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती को रद्द कर दिया था।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि 2016 की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए शीर्ष अदालत द्वारा निर्देशित आयु-सीमा में छूट के प्रावधानों का भी 2025 की अधिसूचना में पालन नहीं किया गया है।

याचिकाकर्ताओं ने नई अधिसूचना में पिछली नौकरी के अनुभव के आधार पर 10 अंक दिए जाने के प्रावधान को भी चुनौती दी है। इन याचिकाओं पर पांच जून को उच्च न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सुनवाई होने की संभावना है।

भाषा शफीक दिलीप

दिलीप

 

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