उच्च न्यायालय ने ईडी मामले में अधीनस्थ अदालत के आदेश के खिलाफ सेंथिल बालाजी की याचिका खारिज की

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उच्च न्यायालय ने ईडी मामले में अधीनस्थ अदालत के आदेश के खिलाफ सेंथिल बालाजी की याचिका खारिज की

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  • Publish Date - November 26, 2024 / 05:36 PM IST,
    Updated On - November 26, 2024 / 05:36 PM IST

चेन्नई, 26 नवंबर (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी द्वारा वो दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें एक सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी।

सत्र अदालत ने उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में मुकदमे को स्थगित करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।

सेंथिल बालाजी के वकील द्वारा याचिका वापस लेने की अनुमति मांगे जाने पर न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति एम. ज्योतिमणि की खंडपीठ ने याचिका को वापस ले लिया गया मानते हुए इसे खारिज कर दिया।

राज्य के बिजली मंत्री बालाजी को 14 जून, 2023 को ईडी ने नकदी के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। उस वक्त वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन के दौरान परिवहन मंत्री थे।

ईडी ने अगस्त 2023 में बालाजी के खिलाफ 3,000 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था। मुकदमे को टालने की उनकी पिछली याचिका को प्रधान सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था। इस साल सितंबर में उन्हें उच्चतम न्यायालय से जमानत मिल गई थी।

भाषा प्रशांत पवनेश

पवनेश