श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवादः मथुरा कोर्ट ने मंजूर की याचिका, टाइटल सूट की भी दी परमिशन

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवादः मथुरा कोर्ट ने मंजूर की याचिकाः Hearing on Shri Krishna Janmabhoomi-Royal Idgah Masjid dispute

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  • Publish Date - May 19, 2022 / 01:32 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:37 PM IST

मथुराः Royal Idgah Masjid dispute श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर मथुरा कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर दायर किये मुकदमे को अनुमति दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने टाइटल सूट की परमिशन भी दी है। >>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<

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Shri Krishna Janmabhoomi-Royal Idgah Masjid dispute दरअसल, कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ के परिसर के भीतर, मस्जिद को हटाने की मांग करते हुए अलग-अलग हिंदू समूहों की ओर से पहले मथुरा की अदालतों में 10 अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनके बारे में उनका दावा है कि मस्जिद को कृष्ण के जन्मस्थान पर बनाया गया। मथुरा कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि अधिकांश हिंदू समुदाय का मानना ​​है कि भगवान कृष्ण का जन्म उसी स्थान पर हुआ था जहां मस्जिद है।

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याचिकाकर्ता ने की थी सीसीटीवी लगाने की मांग

श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने मथुरा की सिविल जज सीनियर डिविज़न कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि ईदगाह में जहां नमाज अदा की जाती है वहां पर भगवान श्रीकृष्ण का गर्भग्रह है और इसलिए वहां पर मौजूद सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए वहां पर सीसीटीवी लगाए जाएं। ताकि 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे गर्भग्रह की निगरानी की जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि विवादित स्थल का भारतीय पुरातत्व विभाग (ASI) के द्वारा सर्वे कराना चाहिए। ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके।