हाथरस मामले में उच्च न्यायालय का आदेश आशा की किरण: प्रियंका

हाथरस मामले में उच्च न्यायालय का आदेश आशा की किरण: प्रियंका

हाथरस मामले में उच्च न्यायालय का आदेश आशा की किरण: प्रियंका
Modified Date: November 29, 2022 / 08:25 pm IST
Published Date: October 2, 2020 5:43 am IST

नयी दिल्ली, दो अक्टूबर (भाषा) कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने हाथरस की घटना को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा शीर्ष अधिकारियों को समन जारी किए जाने को लेकर शुक्रवार को कहा कि इस मामले में यह एक आशा की एक किरण है।

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक मजबूत और उत्साहजनक आदेश आया है। पूरा देश हाथरस की बलात्कार पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहा है।’’

कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने कहा, ‘‘पीड़िता के परिवार के साथ उप्र सरकार की ओर से किए गए अंधकारमय, अमानवीय और अन्यायपूर्ण व्यवहार के बीच उच्च न्यायालय का आदेश आशा की एक किरण है।’’

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 19 वर्षीय दलित युवती के साथ कथित सामूहिक बलात्कार, हत्या और उसके जबरन अंतिम संस्कार की घटना से नाखुश इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बृहस्पतिवार को समन जारी कर राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों को अदालत में उपस्थित होने को कहा।

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अपर पुलिस महानिदेशक को समन जारी कर सभी से 12 अक्टूबर को अदालत में पेश होने और मामले में स्पष्टीकरण देने को कहा है।

भाषा हक हक पवनेश

पवनेश


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