नई दिल्लीः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चारधाम यात्रा पर लगी सभी पाबंदियों को हटा दिया है। कोर्ट से आदेश के बाद अब असीमित संख्या में लोग चारधाम की यात्रा कर सकते है। हालांकि इस दौरान कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। हाईकोर्ट के इस फैसले का केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने स्वागत किया है।
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उन्होनें कहा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा सभी लोग अब चारधाम यात्रा पर जा सकते हैं। श्रद्धालुओं की संख्या पर अब पाबंदी हट गई है। हम उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। इस दौरान सभी श्रद्धालु कोविड नियमों का पालन करते हुए राज्य में आ सकते हैं।
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा सभी लोग अब चारधाम यात्रा पर जा सकते हैं। श्रद्धालुओं की संख्या पर अब पाबंदी हट गई है। हम उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। इस दौरान सभी श्रद्धालु कोविड नियमों का पालन करते हुए राज्य में आ सकते हैं: केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, दिल्ली pic.twitter.com/TjiCZTciGd
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 6, 2021
बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। श्रद्धालुओं की संख्या पर कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए इसमें लगाई गई पाबंदिया हटा दी है।