हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी पाबंदियों को हटाया, अब असीमित संख्या में शामिल हो सकते हैं श्रद्धालु

High Court removes restrictions on Chardham Yatra, now an unlimited number of devotees can join

हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी पाबंदियों को हटाया, अब असीमित संख्या में शामिल हो सकते हैं श्रद्धालु
Modified Date: November 29, 2022 / 08:57 pm IST
Published Date: October 6, 2021 5:37 pm IST

नई दिल्लीः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चारधाम यात्रा पर लगी सभी पाबंदियों को हटा दिया है। कोर्ट से आदेश के बाद अब असीमित संख्या में लोग चारधाम की यात्रा कर सकते है। हालांकि इस दौरान कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। हाईकोर्ट के इस फैसले का केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने स्वागत किया है।

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उन्होनें कहा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा सभी लोग अब चारधाम यात्रा पर जा सकते हैं। श्रद्धालुओं की संख्या पर अब पाबंदी हट गई है। हम उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। इस दौरान सभी श्रद्धालु कोविड नियमों का पालन करते हुए राज्य में आ सकते हैं।

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बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। श्रद्धालुओं की संख्या पर कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए इसमें लगाई गई पाबंदिया हटा दी है।


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