उच्च न्यायालय महामारी के दौरान सेंट्रल विस्टा के काम को रोकने की याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाएगा

उच्च न्यायालय महामारी के दौरान सेंट्रल विस्टा के काम को रोकने की याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाएगा

उच्च न्यायालय महामारी के दौरान सेंट्रल विस्टा के काम को रोकने की याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाएगा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:48 pm IST
Published Date: May 29, 2021 7:50 pm IST

नयी दिल्ली, 29 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय सोमवार को फैसला करेगा कि वर्तमान में जारी कोविड महामारी के दौरान सेंट्रल विस्टा परियोजना के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए या नहीं।

कोविड-19 महामारी के दौरान चल रहे निर्माण कार्य को निलंबित करने की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने सुनवाई की है। पीठ ने इस पर अपना फैसला देने के लिए 31 मई की तारीख तय की है। उच्च न्यायालय की वाद सूची शनिवार को सामने आई।

अदालत ने अनुवादक अन्या मल्होत्रा ​​और इतिहासकार और वृत्तचित्र फिल्म निर्माता सोहेल हाशमी की संयुक्त याचिका पर 17 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

दोनों ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि परियोजना एक आवश्यक कार्य नहीं है और इसे कुछ समय के लिए रोका जा सकता है।

भाषा कृष्ण आशीष

आशीष


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