हिमाचल: उच्च न्यायालय ने रेव पार्टियों के मामले में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के तबादले का आदेश दिया

हिमाचल: उच्च न्यायालय ने रेव पार्टियों के मामले में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के तबादले का आदेश दिया

हिमाचल: उच्च न्यायालय ने रेव पार्टियों के मामले में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के तबादले का आदेश दिया
Modified Date: June 28, 2026 / 01:28 pm IST
Published Date: June 28, 2026 1:28 pm IST

शिमला, 28 जून (भाषा) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कुल्लू जिले की पार्वती घाटी में बड़े पैमाने पर रेव पार्टियों के आयोजन को बढ़ावा देने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने पर जिले के उपायुक्त (डीसी), पुलिस अधीक्षक (एसपी) और उपजिलाधिकारी (एसडीएम) के तबादले का आदेश दिया।

मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर इन अधिकारियों का तबादला करे और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू करे।

अदालत ने 24 जून को यह आदेश जारी किया और इसका विस्तृत विवरण शनिवार को जारी किया गया।

खंडपीठ ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और जांच के लिए पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) के अधिकारी की अगुवाई में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का भी आदेश दिया।

साथ ही, तीनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दिए गए।

उच्च न्यायालय ने कुल्लू व मंडी जिलों में रेव पार्टियों और मादक पदार्थों के इस्तेमाल से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अधिकारियों ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफलता दिखाई और इसके बजाय बड़े पैमाने पर रेव पार्टियों के आयोजन को बढ़ावा दिया।

अदालत ने कहा कि पुलिस ने पहले ही आगाह किया था कि इन आयोजनों में मादक पदार्थों के सेवन, तस्करी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों की आशंका है।

यह मामला सात से 11 जून के बीच कसोल के पास ग्रहण स्थित ग्रीन फॉरेस्ट-1 और ग्रीन फॉरेस्ट-2 में आयोजित एक कार्यक्रम से जुड़ा है, जिसके टिकट भी बेचे गए थे।

भाषा जितेंद्र रंजन

रंजन


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