नयी दिल्ली, 29 सितंबर (भाषा) गृह मंत्रालय ने देश भर के जेल अधिकारियों को जेल में बंद कैदियों से मुलाकात के लिए आने वाले सभी लोगों का स्वैच्छिक आधार पर आधार सत्यापन करने की शुक्रवार को अनुमति दे दी।
मंत्रालय ने जेल में कैदियों से मुलाकात करने वालों की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 के लिए आधार सत्यापन के नियम 5 के तहत जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि जेल में कैदियों से मुलाकात करने वालों के प्रमाणन के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार सत्यापन ‘हां’ या ‘ना’ का उपयोग करके किया जा सकता है।
अधिसूचना के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जेल विभाग को जेल में बंद कैदियों से मुलाकात करने वालों का आधार सत्यापन करने की अनुमति है।
गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के जेल विभाग बच्चों यानी 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के सत्यापन के संबंध में आधार अधिनियम की धारा 3 ए और 8 के प्रावधानों का पालन करेंगे।
अधिसूचना में कहा गया, ‘‘साथ ही यह सलाह दी जाती है कि अधिनियम के सभी प्रासंगिक प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।’’
भाषा आशीष वैभव
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