गृह मंत्रालय ने विदेश में रह रहे रिश्तेदारों से बगैर पाबंदी 10 लाख रुपये तक लेने की अनुमति दी

गृह मंत्रालय ने विदेश में रह रहे रिश्तेदारों से बगैर पाबंदी 10 लाख रुपये तक लेने की अनुमति दी

गृह मंत्रालय ने विदेश में रह रहे रिश्तेदारों से बगैर पाबंदी 10 लाख रुपये तक लेने की अनुमति दी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:41 pm IST
Published Date: July 2, 2022 5:59 pm IST

नयी दिल्ली, दो जुलाई (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी चंदा (नियमन) अधिनियम (एफसीआरए) से जुड़े कुछ नियमों में संशोधन कर भारतीयों को विदेश में रह रहे अपने रिश्तेदारों से साल में 10 लाख रुपये तक प्राप्त करने की अनुमति दी है और इसके लिए उन्हें अधिकारियों को सूचना नहीं देनी होगी।

पहले इसकी सीमा एक लाख रुपये थी।

मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि यदि रकम (10 लाख रुपये से) अधिक हो तो लोगों को पूर्व के 30 दिन के बजाय अब सरकार को सूचना देने के लिए 90 दिन का समय मिलेगा।

नये नियम, विदेशी चंदा (नियमन) संशोधन नियमों, 2022 को गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक गजट अधिसूचना के जरिये अधिसूचित किया।

भाषा

सुभाष पवनेश

पवनेश


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