गृह मंत्रालय ने एनजीओ के पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई

गृह मंत्रालय ने एनजीओ के पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई

गृह मंत्रालय ने एनजीओ के पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई
Modified Date: June 25, 2025 / 10:35 pm IST
Published Date: June 25, 2025 10:35 pm IST

नयी दिल्ली, 25 जून (भाषा) गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत पंजीकृत ऐसे सभी गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता बढ़ा दी है, जिनके लाइसेंस 30 जून को समाप्त होने वाले हैं और जिनके नवीनीकरण के लिए आवेदन लंबित हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह राहत 30 सितंबर तक या नवीनीकरण आवेदन पर कार्रवाई होने तक प्रभावी रहेगी।

मंत्रालय ने यह भी घोषणा की कि जिन एफसीआरए संस्थाओं के पांच वर्षीय लाइसेंस एक जुलाई से 30 सितंबर के बीच समाप्त हो रहे हैं और जिन्होंने अपने लाइसेंस समाप्त होने से पहले नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं या प्रस्तुत करेंगे। ऐसे एनजीओ के पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता 30 सितंबर तक या उनके नवीनीकरण आवेदनों पर कार्रवाई होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दी जाएगी।

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गृह मंत्रालय ने सभी एफसीआरए-पंजीकृत एनजीओ को सलाह दी है कि यदि उनके नवीनीकरण आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता को अस्वीकृति की तिथि से समाप्त माना जाएगा।

भाषा शफीक पवनेश

पवनेश


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