नयी दिल्ली: honorarium of arbitrators hike’s मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को सुलझाने में एडवोकेट मध्यस्थों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अधिवक्ता मध्यस्थों के मानदेय में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए 13.86 करोड़ रुपये मंजूर दी हैं।
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honorarium of arbitrators hike’s दिल्ली के कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने एक बयान में कहा, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमने अधिवक्ता मध्यस्थों के मानदेय बढ़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हम अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं।
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दिल्ली सरकार ने वैवाहिक (अपराध सहित), हिरासत, कस्टडी, प्रोबेट, विभाजन और कब्जे के मामलों में मध्यस्थता के माध्यम से निपटाए गए मामलों के लिए अधिवक्ता मध्यस्थों का भुगतान 3000 रु. प्रति मामला से बढ़ा कर 5000 रु. प्रति मामला कर दिया है।