नयी दिल्ली, 30 अप्रैल (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आई-पैक के सह-संस्थापक और निदेशक विनेश चंदेल को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित बंसल ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जमानत याचिका का विरोध नहीं किया।
बहरहाल, न्यायाधीश बंसल ने जमानत देते हुए कई शर्तें भी लगाई हैं।
विस्तृत आदेश का इंतजार है।
इससे पहले 14 अप्रैल को अदालत ने ईडी को चंदेल से 10 दिनों तक हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दी थी और कहा था कि यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि वह अपराध से अर्जित कई करोड़ रुपये की आय, हेरफेर आदि से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थे।
ईडी ने चंदेल को 13 अप्रैल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।
भाषा गोला अविनाश
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